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महत्वपूर्ण प्रश्न 
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icon  वित्त स्कन्ध

[स्कन्ध अध्यक्षः संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार] 

1.      प्रभागीय अध्यक्षः उपसचिव/निदेशक (वित्त) वित्त डेस्कः

            (a)       मंत्रालय के वितीय मामलों का सामान्य समन्वय।

            (b)      सभी योजना स्कीमों की छानबीन।

            (c)     सभी वित्तीय प्रस्तावों की छानबीन।

(i)            विषय वस्तु प्रभागों (एसएमडी) द्वारा भेजे गए सभी वित्तीय तथा सम्बद्ध मामलों पर सलाह देना।

(ii)          विदेशों में प्रतिनियुक्ति तथा विदेशों के दौरे के मामलों की मंजूरी पर सलाह देना।

2.    प्रभागीय अध्यक्षः लेखा नियंत्रक (सीए*)

           *(सीए/उप लेखा नियंत्रक (उपसीए) के अधीन उल्लिखित कार्य वेतन और लेखा सम्बन्धी सामान्य कार्यों के अलावा है। मंत्रालय की सूचना प्रणाली आयोजना सम्बन्धी कार्य की देखभाल सीए द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाएगी)

            (क) बजट तथा तकनीकी अनुभाग

(i)            अनुदान मांगें/बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों/पूरक अनुदानों की जाँच/संकलन।

(ii)          मंत्रालय का निष्पादन बजट तैयार करना।

(iii)         निधियों की अन्तिम आवश्यकता/निधियों का अभ्यर्पण/पूरक अनुदान/वित्त और विनियोजन लेखाओं से सम्बन्धित समन्वय कार्य/बकाया पैराग्राफों/सीएजी रिपोर्टों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई विषयक टिप्पणियों की मानीटरी।

(iv)        संसदीय स्थायी समिति का कार्य (इस कार्य की रिपोर्ट उपसचिव [वित्त] को दी जानी है।

(v)          व्यय और प्राप्तियों की प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में मंत्रालय के विषय मामला प्रभागों के लिए मासिक बजट परामर्श तैयार करना।

(vi)        बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तीय मानीटरी।

(vii)       तकनीकी सलाहकार समिति का कार्य।

(viii)     संसदीय स्थायी समिति का कार्य।

 

            (ख) आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक

(i)            संगठन विश्र्लेषण।

(ii)          प्रणाली/क्रियाविधि/पद्धति अध्ययन

(iii)         कार्यमापन अध्ययन।

(iv)        कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के प्रावधानों का अनुपालन।

         (क) कार्यालय एवं पद्धति (ओ एण्ड एम) निरीक्षण।

         (ख) अभिलेख प्रबन्ध।

         (ग) विलम्ब पर रोक।

(v)          स्टाफ निरीक्षण एकक - एसआईयू रिपोर्टों के साथ सम्पर्क और कार्यान्वयन।

(vi)        प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखा गार के साथ सम्पर्क।

(vii)       कार्य नियमावली का आबंटन।

(viii)     कार्य योजना - 20 सूत्री कार्यक्रम का सूत्र - जवाबदेह प्रशासनिक।


(ग) उप लेखा नियंत्रक*

(i)            मासिक और वार्षिक लेखे (वित्तीय और विनियोजन) तैयार करना।

(ii)          व्यय और प्राप्तियों की नियमित मानीटरी।

(iii)         आन्तरिक बजट।

(iv)        बाह्य (सीएजी) लेखापरीक्षा के प्रति मंत्रालय की प्रतिक्रिया।

 

(घ) रोकड़ अनुभाग

(ड.) वेतन तथा लेखा संगठन

 

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